माइनर से रेप में दस साल की कैद, 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

माइनर से रेप में दस साल की कैद, 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया 


विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सत्यानंद उपाध्याय ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में दोषी पाए जाने पर चंदन गौड़ को दस साल की कठोर कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर अभियुक्त को छह महीने की कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।


अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजेन्द्र सिंह का कहना था कि घटना 15 मई 2013 शाम तीन बजे की है। पीड़िता का पिता राजगीर का काम करता है। वह घटना के दिन पीपीगंज काम करने गया हुआ था। उसकी पत्नी और बच्चे घर पर थे। अभियुक्त उसके घर गया और नाबालिग लड़की को बहलाफुलाकर ले गया और दुष्कर्म किया। 


दूसरी बेटी पहुंची तो उसने शोर मचाया और आरोपी को पकड़ने की कोशिश लेकिन आरोपी चंदन उसके साथ हाथापाई करके भाग निकला। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद चंदन गौड़ के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप सिद्ध पाया और उसके खिलाफ सजा सुनाई।